अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: डीएमआरसी को 3,300 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश, Anil Ambani News

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Anil Ambani की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL), जो अंबानी की कंपनी की एक शाखा है, को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से प्राप्त 3,300 करोड़ रुपये की राशि लौटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8,000 करोड़ रुपये के उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसे पहले अंबानी की कंपनी के पक्ष में दिया गया था।

यह विवाद 2008 में हुए एक समझौते से शुरू हुआ था, जिसमें DAMEPL और DMRC के बीच मेट्रो संचालन का ठेका था। बाद में, डीएमआरसी और अंबानी की कंपनी के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी। इस फैसले से DMRC को राहत मिली है, लेकिन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जो पहले ही कई वित्तीय संकटों का सामना कर रहे हैं।

अनिल अंबानी, जो 2008 में दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे, पिछले कुछ सालों में कई आर्थिक झटकों से गुजरे हैं। इस ताजा फैसले से उनकी वित्तीय स्थिति पर और दबाव पड़ेगा। हालांकि, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह साफ किया है कि इस आदेश से कंपनी पर कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं आएगी, क्योंकि DAMEPL एक अलग इकाई है और इस राशि की वापसी उसी को करनी होगी।

यह मामला केवल वित्तीय विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अनिल और उनके भाई मुकेश अंबानी के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का एक हिस्सा भी है, जिसने दोनों के व्यापारिक रास्तों को अलग कर दिया। इस फैसले का अनिल अंबानी की अन्य कंपनियों पर भी प्रभाव हो सकता है, जो पहले से ही विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं .

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